GST हटाना: आसान कदम‑दर‑कदम गाइड

अगर आप अपना GST रजिस्ट्रेशन बंद करना चाहते हैं, तो बेफ़िक्री रखें। सही जानकारी और सही डॉक्युमेंट्स से यह काम सिर्फ कुछ दिनों में पूरा हो सकता है। नीचे हम आसान भाषा में बताएँगे कि कैसे आप GST हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और क्या‑क्या बातों का ध्यान रखें।

GST हटाने की प्रक्रिया

सबसे पहले अपने सुधारित GST पोर्टल पर लॉगिन करें। ‘Services’ मेन्यू में ‘Cancellation of Registration’ विकल्प चुनें। यहाँ दो विकल्प मिलते हैं: ‘Voluntary Cancellation’ और ‘Cancellation on Demand of Tax Officer’. ज्यादातर व्यापारियों के लिए ‘Voluntary Cancellation’ ही सही रहता है।

अब आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपका GSTIN, रजिस्ट्रेशन का कारण, और अंतिम टैक्स रिटर्न की जानकारी माँगी जाती है। ध्यान रखें कि सभी बकाया टैक्स, रिवर्सल या इम्पोर्ट‑Export लेन‑देन को पहले निपटा लिया हो। बकाया टैक्स नहीं रहे तो रिफंड या क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

फॉर्म भरने के बाद दो एप्लीकेशन फाइलें अपलोड करनी होती हैं:

  • आखिरी दो क्वार्टर का ठोस कर रिटर्न (GSTR‑1, GSTR‑3B) का स्क्रीनशॉट।
  • बैंक स्टेटमेंट या रिफंड ट्रांसफ़र की पुष्टि करने का दस्तावेज़, अगर आपने पहले कोई रिफंड ले लिया हो।

सब अपलोड हो जाने पर ‘Submit’ बटन दबाएँ। आपका एप्लीकेशन अब अस्थायी रूप से ‘Pending’ रहेगा, और टैक्स अधिकारी उसे रिव्यू करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15‑20 कार्य दिवस के भीतर आपका GSTIN ‘Cancelled’ हो जाएगा।

ध्यान रखने योग्य बातें

1. बकाया टॅक्स को न चूकें: यदि कहीं भी टैक्स बचा है, तो रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगा। पहले सभी बकाया जमा कर लें या रिफंड क्लेम करें।

2. आखिरी रिटर्न फाइल करें: रद्दीकरण से पहले कम से कम दो क्वार्टर का सही‑सही रिटर्न फाइल होना चाहिए। अधूरा रिटर्न रद्दीकरण को रोक सकता है।

3. फॉर्म में सही कारण लिखें: “Business closure” या “Shift to composition scheme” जैसे स्पष्ट कारण लिखें। अस्पष्ट कारण से प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है।

4. डिजिटल सिग्नेचर जरूर रखें। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन रद्दीकरण नहीं हो पाएगा।

5. रद्दीकरण के बाद GSTIN का प्रयोग नहीं करना: रद्द किया गया GSTIN दोबारा एक्टिवेट नहीं हो सकता, इसलिए अगर भविष्य में फिर से रजिस्टर करना हो तो नया GSTIN ले लेना पड़ेगा।

इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप बिना किसी झंझट के अपना GST हटवा सकते हैं। अगर आप कोई गलती कर बैठते हैं, तो पोर्टल पर ‘Application History’ में जाकर स्टेटस देख सकते हैं और आवश्यक सुधार कर सकते हैं।

आशा है यह गाइड आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है, तो टिप्पणी में पूछें या सीधे टैक्स ऑफिसर से संपर्क करें। आपका GST हटाने का सफ़र आसान हो, यही हमारी कामना है।

मिल्क की कीमतें घटेंगी, अमूल और मदर डेयरी पर 5% GST हटाने से 3‑4 रुपये की बचत
अमरेंद्र भटनागर 23 सितंबर 2025

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सरकार ने 22 सितंबर 2025 से पैकेज्ड मिल्क पर 5% GST पूरी तरह हटाया, जिससे अमूल और मदर डेयरी के दूध की कीमत में 3‑4 रुपये तक की कमी आई। इससे लाखों परिवारों को तुरंत राहत मिलेगी, क्योंकि मिल्क भारत में रोज़मर्रा की एक बुनियादी जरूरत है। पूर्ण क्रीम, टोन्ड और बफ़ेलो दूध सभी में समान कटौती देखी गई। यह कदम बढ़ते महँगी दरों के बीच उपभोक्ता बचत को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

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